Budget 2024: बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने Capital Gain Tax को लेकर बड़े बदलाव का ऐलान किया. कैपिटल गेन टैक्स दो तरह का होता है. पहला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और दूसरा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स. दोनों तरह के टैक्स रेट को बढ़ाने का ऐलान बजट में किया गया है. इसके अलावा रियल एस्टेट में कैपिटल गेन को लेकर इंडेक्सेशन का जो लाभ मिलता था, अब उसे भी हटा दिया गया है. आइए इन सब के बारे में विस्तार से समझते हैं और यह भी जानते हैं कि इन बदलाव का आपके ऊपर किस तरह का असर होगा.
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Short Term Capital Gains Rule Change
वित्त मंत्री ने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की दर को 15 फीसदी से बढ़ाकर 20 फीसदी कर दिया है. इसके अलावा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स रेट को 10 फीसदी से बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दिया है. इसके अलावा कैपिटल गेन पर मिलने वाली छूट की लिमिट को 1 लाख रुपए बढ़ाकर 1 लाख 25 हजार रुपए कर दिया गया है. कैपिटल गेन टैक्स को लेकर किसी तरह का बदलाव 23 जुलाई से ही लागू हो गया है.
Capital Gains Rule Change on Stocks
अगर आप शेयर बाजार के निवेशक हैं तो समझिए कि कैपिटल गेन टैक्स में बदलाव का किस तरह असर होगा. अगर 12 महीने के भीतर किसी स्टॉक को बेचते हैं तो उससे होने वाली कमाई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के तहत आता है. 12 महीने तक होल्ड करने के बाद अगर किसी स्टॉक को बेचते हैं तो उससे होने वाली कमाई लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तहत आता है.
Capital Gain Tax Rules on Stocks
अब शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर 20 फीसदी का टैक्स लगेगा जो पहले 15 फीसदी था. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर अब 12.5 फीसदी का टैक्स लगेगा जो पहले 10 फीसदी था. पहले 1 लाख रुपए तक लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर कोई टैक्स नहीं लगता था. अब 1.25 लाख रुपए तक कैपिटल गेन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा.
Capital Gain Tax Rules on Mutual Funds
अगर आप म्यूचुअल फंड के निवेशक हैं तो भी कैपिटल गेन टैक्स का नियम बदल गया है. अगर किसी म्चूचुअल फंड में 65 फीसदी से अधिक शेयर बाजार में निवेशित है तो वह इक्विटी फंड कहलाएगा. इक्विटी फंड्स को अगर 12 महीने से पहले बेचते हैं तो वह शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के तहत आएगा. इसपर 20 फीसदी का टैक्स लगेगा. अगर 12 महीने के बाद इक्विटी फंड्स को बेचेंगे तो वह लॉन्ग टर्म के तहत आएगा.
23 जुलाई से लागू हो गए कैपिटल गेन टैक्स के बदले नियम
बदले नियम के तहत अब इस पर 12.5 फीसदी का टैक्स लगेगा. डेट फंड्स से होने वाली कमाई आपकी टोटल इनकम में जुड़ जाती है और टैक्स स्लैब के हिसाब से उसपर टैक्स लगता है. अगर आप भी शेयर बाजार या म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं तो बदले नियम को जानना आवश्यक है. एकबार फिर बता दें कि बदले गए सभी नियम 23 जुलाई 2024 से ही लागू हो गए हैं.
Capital Gain Tax on Property
इसके अलावा रियल एस्टेट को लेकर भी कैपिटल गेन टैक्स का नियम बदल गया है. पहले इंडेक्सेशन बेनिफिट के साथ 20 फीसदी का टैक्स लगता था. अब इंडेक्सेशन का लाभ नहीं मिलेगा लेकिन टैक्स रेट घटाकर 12.5 फीसदी कर दिया गया है. अगर आपके पास कोई रियल एस्टेट प्रॉपर्टी है और उसे खरीदने के 24 महीने बाद बेचेंगे तो वह लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तहत आता है.
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