बजट में Income Tax को लेकर हुए 2 बड़े बदलाव, जानिए आपकी जेब में कैसे बचेंगे ज्यादा पैसे

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Personal Finance
Income Tax rules change

Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारण ने 23 जुलाई को तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद नरेंद्र मोदी सरकार का पहला बजट पेश किया. इस बजट में नौकरीपेशा लोगों के लिए Income Tax में 2 बड़े बदलाव का ऐलान किया गया. इन बदलाव की मदद से न्यू टैक्स रिजीम को और ज्यादा आकर्षक बनाने की कोशिश की गई है. आइए इनकम टैक्स को लेकर बदले नियम के बारे में विस्तार से समझते हैं.

New Tax Regime में अब कैसे टैक्स लगेगा?

न्यू टैक्स रिजीम वालों के लिए सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 75 हजार रुपए कर दिया गया है. पुराने टैक्स रिजीम में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है. इसके अलावा न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स स्लैब में भी बदलाव किया गया है. इस बदलाव के तहत 0-3 लाख की इनकम तक कोई टैक्स नहीं लगेगा. 3-7 लाख रुपए तक की इनकम पर 5 फीसदी का टैक्स लगेगा. 7-10 लाख रुपए की इनकम पर 10 फीसदी का टैक्स लगेगा. 10-12 लाख रुपए की इनकम पर 15 फीसदी का टैक्स लगेगा. 12-15 लाख की इनकम पर 20 फीसदी का टैक्स लगेगा. 15 लाख रुपए से अधिक की इनकम पर 30 फीसदी का टैक्स लगेगा.

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New Tax Regime में पहले टैक्स कैसे लगता था?

इस बजट में New Tax Regime के टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन स्लैब में मामूली अल्टरेशन है. पहले 0-3 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता था. 3-6 लाख रुपए तक 5 फीसदी का टैक्स लगता था. इसे बढ़ाकर 3-7 लाख रुपए कर दिया गया है. 6-9 लाख रुपए तक 10 फीसदी का टैक्स लगता था. इस स्लैब को अब 7-10 लाख रुपए कर दिया गया है. पहले 9-12 लाख रुपए तक 15 फीसदी का टैक्स लगता था. इसे बढ़ाकर 10-12 लाख रुपए कर दिया गया है. 12-15 लाख रुपए तक 20 फीसदी का टैक्स लगता था. 15 लाख रुपए ऊपर 30 फीसदी का टैक्स लगता था. इन दोनों में कोई बदलाव नहीं है.

Standard Deduction की लिमिट बढ़ा दी गई है

इसके अलावा न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को 50 हजार रुपए से बढ़ाकर 75 हजार रुपए कर दिया गया है. टैक्स रेट में बदलाव का ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इन घोषणाओं से नौकरीपेशा लोगों के हाथों में ज्यादा पैसे बचेंगे. सीतारमण ने कहा कि बजट में किये गए बदलावों से नई कर व्यवस्था अपनाने वाले कर्मचारियों को 17,500 रुपये तक की कर बचत हो सकती है.

Family Pension पर अब मिलेगा ज्यादा लाभ

इसके अलावा बजट में पेंशनधारकों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दिया गया है. सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि इस फैसले से लगभग चार करोड़ कर्मचारियों और पेंशनधारकों को राहत मिलेगी.’ बजट भाषण में निर्मला सीतारमण ने कहा कि वित्त वर्ष 2023-24 में दो-तिहाई से अधिक इंडिविजुअल टैक्सपैयर्स ने नई आयकर व्यवस्था को चुना है..पिछले वित्त वर्ष में 8.61 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किये गये.

Old Tax Regime में कोई बदलाव नहीं

Old Tax Regime में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है. इसके लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को भी 50 हजार रुपए पर फिक्स रखा गया है. बता दें कि ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता है. 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% का टैक्स लगता है. 5-10 लाख की इनकम पर 20 फीसदी का टैक्स लगता है. 10 लाख से अधिक इनकम पर डायरेक्ट 30 फीसदी का टैक्स लगता है. हालांकि, इसमें टैक्सपेयर्स को डिडक्शन का लाभ मिलता है.

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