इन 7 वजहों से करें Sukanya Samriddhi Yojana में निवेश, जानें किस तारीख को जमा करना सबसे ज्यादा फायदेमंद

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Sukanya Samriddhi Yojana benefits

Sukanya Samriddhi Yojana: सुकन्या समृद्धि योजना एक स्मॉल सेविंग स्कीम है जिसे खासकर बेटियों के लिए मोदी सरकार ने 22 जनवरी 2015 में शुरू किया था. सरकार ने इसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू किया था. इस योजना का मकसद बेटियों की पढ़ाई और शादी के खर्च को पूरा करना है. इस स्कीम का मकसद है कि बेटी के जन्म के साथ ही उसके पैरेंट आने वाले कल में पढ़ाई और शादी के खर्च का फंड तैयार कर सकें. इस स्कीम को पोस्ट ऑफिस, सरकारी और प्राइवेट बैंक के माध्यम से खोला जा सकता है.

Sukanya Samriddhi Yojana Interest Rates

Post Office की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक वर्तमान में इस स्कीम पर 8 फीसदी का ब्याज मिल रहा है. नई ब्याज दर 1 अक्टूबर 2023 से लागू है. इस स्कीम में ब्याज का कैलकुलेशन सालाना आधार पर होता है. यह सालाना कम्पाउंडिंग भी होता है.

क्यों हर महीने के 5 तारीख जमा करना फायदेमंद होता है?

वित्त मंत्रालय की तरफ से हर तिमाही पर ब्याज का रिवीजन होता है. हर महीने में 5 तारीख के क्लोजिंग से लेकर महीने के आखिरी दिन के बीच जिस दिन अकाउंट में मिनिमम बैलेंस होता है, उस बैलेंस पर ब्याज का कैलकुलेशन किया जाता है. ऐसे में अगर आप हर महीने जमा करते हैं तो 4 तारीख तक सुकन्या समृद्धि अकाउंट में पैसे जमा कर दें. अगर महीने के बीच में जमा करेंगे तो आपका नुकसान होगा. वित्त वर्ष समाप्त होने पर इंटरेस्ट जमा हो जाता है.

मिनिमम और मैक्सिमम कितना जमा कर सकते हैं?

Sukanya Samriddhi Yojana में एक वित्त वर्ष में कम से कम 250 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए निवेश किया जा सकता है. 250 रुपए के अलावा एडिशनल अमाउंट 50 के मल्टीपल में जमा कराया जा सकता है. एक वित्त वर्ष की यह लिमिट एकमुश्त और मल्टीपल डिपॉजिट, दोनों को लेकर है. एक वित्त वर्ष में या किसी एक महीने में कितनी बार भी इस स्कीम में जमा किया जा सकता है.

Sukanya Samriddhi Yojana SBI

सुकन्या समृद्धि अकाउंट कब डिफॉल्ट होता है और रिवाइवल कैसे होगा?

अगर एक वित्त वर्ष में 250 रुपए से कम जमा किया जाता है तो अकाउंट को डिफॉल्ट माना जाएगा. अगर सुकन्या समृद्धि अकाउंट डिफॉल्ट हो जाता है तो अकाउंट खुलने के 15 सालों के भीतर उसे रिवाइव कराया जा सकता है. रिवाइवल के लिए कम से कम 250 रुपए जमा करने होंगे. इसके अलावा हर डिफॉल्ट ईयर के लिए 50 रुपए की पेनाल्टी लगाई जाएगी.

10 साल की उम्र तक इस अकाउंट को खुलवाया जा सकता है

इस अकाउंट को माता-पिता अपनी बेटी के नाम पर खुलवा सकते हैं. नियम के तहत 10 साल की उम्र तक की लड़की के नाम पर इस अकाउंट को खुलवाया जा सकता है. एक लड़की के नाम पर एक ही अकाउंट खुलवाया जा सकता है जो किसी पोस्ट ऑफिस या बैंक में हो सकता है. प्राइवेट बैंक में यह सुविधा HDFC BAnk, Axis Bank, ICICI Bank के पास ही है. एक फैमिली में केवल दो बेटियों के नाम पर इस अकाउंट को खुलवाया जा सकता है. अगर ट्विन या ट्रिपल गर्ल का जन्म होता है तो एक फैमिली में दो से अधिक अकाउंट भी खुलवाए जा सकते हैं.

Sukanya Samriddhi Yojana Tax Benefits

टैक्स के लिहाज से सुकन्या समृद्धि योजना EEE यानी (Exempt, Exempt, Exempt) कैटिगरी के अंतर्गत आती है. इस स्कीम में तीन स्तरों पर टैक्स में छूट मिलती है. जब आप सुकन्या समृद्धि अकाउंट में जमा करते हैं तो उस राशि पर इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80सी के तहत डिडक्शन का लाभ मिलता है. इस सेक्शन के तहत एक वित्त वर्ष में 1.5 लाख रुपए तक टैक्स में डिडक्शन मिलता है. सुकन्या समृद्धि स्कीम मैच्योरिटी के बाद पूरी तरह टैक्स फ्री होती है. इंटरेस्ट इनकम पर भी कोई टैक्स नहीं लगता है.

Sukanya Samriddhi Yojana मैच्योरिटी रूल्स

सुकन्या समृद्धि अकाउंट को खोलने के बाद अगले 15 सालों तक के लिए ही जमा किया जा सकता है. अकाउंट ओपनिंग डेट के 21 साल पूरा होने पर यह अकाउंट मैच्योर हो जाता है. अगर लड़की की उम्र 18 साल हो जाती है और उसकी शादी होने वाली है तो इस अकाउंट को क्लोज करवाया जा सकता है. निकासी के नियम की बात करें तो अगर लड़की 10वीं पास हो जाती है या फिर 18 साल की हो जाती है तो 50 फीसदी तक आंशिक निकासी की जा सकती है.

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